रिपोर्ट – संतोष तिवारी!
अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर के द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन कार्य दिनांक 24.02.2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 04.03.2024 तक शहर के चैपमैन बालिका सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, मुजफ्फरपुर, रामदयालु सिंह काॅलेज, मुजफ्फरपुर, रामेश्वर सिंह काॅलेज, मुजफ्फरपुर, माड़वारी उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर, बी.बी. काॅलेजिएट, मुजफ्फरपुर, द्वारिकानाथ सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, मुजफ्फरपुर एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के मूल्यांकन का कार्य दिनांक 01.03.2024 से दिनांक 10.03.2024 तक शहर के मुखर्जी सेमिनरी, मुजफ्फरपुर, राजकीय जिला स्कूल, मुजफ्फरपुर, विद्या बिहार उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर, आवेदा उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर, प्रभात तारा बालिका सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, मुजफ्फरपुर एवं राधा कृष्ण केडीया बालिका उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर में किया जाना है। इस अवसर पर आवांछित तत्वों पर नजर रखने एवं सामान्य शान्ति बनाए रखने हेतु निम्नांकित केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषोधाज्ञा लागू किया गया है।
1. कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन केन्द्र के आस-पास माईक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र या ध्वनि परिवर्धित करने वाले यंत्रों का प्रयोग नहंी करेंगे।
2. उपर्युक्त मूल्यांकन केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर पाॅच या पाॅच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे।
3. निम्नांकित व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास किसी भी प्रकार का घातक हथियार या आग्नेयास्त्र, भाला तथा किसी भी साईज का लाठी आदि लेकर नहीं चलेंगे। (लाचार एवं आपाहित व्यक्ति छड़ी लेकर चलना, सिख समुदाय एवं नेपाली मूल के लोगों द्वारा क्रमशः कृपाण एवं खंखुरी)
4. कोई भी व्यक्ति उपुर्यक्त मूल्यांकन केन्द्रों के 200 सौ गज के भीतर कार्यरत पुलिस कर्मियों, दंडाधिकारियों एवं परीक्षा कार्य में संलग्न व्यक्तियों को छोड़कर बिना किसी पूर्ण औचित्य या अनुमति के ताक-झांक नहीं करेंगे।
5. मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन अवधि के दौरान कसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।
6. मूल्यांकन की अवधि में केन्द्र के बाहर अनावश्यक भीड़ नहीं होगा।
यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.02.2024 के 07ः00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 10.03.2024 के 10 बजे रात्रि तक लागू रहेगा।




