लापरवाही के आरोप में चैनपुर थाना अध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित

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रिपोर्ट – ब्रजेश दुबे

पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के द्वारा चैनपुर थाना के थाना अध्यक्ष संजय कुमार को लापरवाही कार्य में शिथिलता एवं अन्य मामलों में दोषी पाते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।‌ बताते चलें कि कैमूर जिले के चैनपुर थाना कांड संख्या 56/23 दिनांक-05 मार्च 2023 धारा-302/34 भारतीय दंड संहिता एवं 27 आर्म्ड अधिनियम ससमय आरोप पत्र समर्पित नही किए जाने के कारण कांड के प्राथमिकी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा धारा-167(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत दिया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के द्वारा
इस संबंध मे कांड के अनुसंधानकर्ता-सह-थानाध्यक्ष संजय कुमार पासी से स्पष्टीकरण मांगा गया था।
अनुसंधानकर्ता-सह-थानाध्यक्ष संजय कुमार पासी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए उक्त लापरवाही, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण एवं कार्य में शिथिलता के लिए संजय कुमार पासी, चैनपुर थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया। वही कैमूर वाद संख्या-788/2023 के आलोक में पुलिस अधीक्षक कैमूर, भभुआ द्वारा तत्काल प्रभाव से रणवीर कुमार को थानाध्यक्ष चैनपुर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है।

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