Search
Close this search box.

पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को 7 वर्षों के लिए सश्रम कैद की सजा !

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

आशुतोष सिंह की रिपोर्ट :

बेगूसराय न्यायालय ने सुनाई सजा, आरोपी सास व ससुर साक्ष्य के अभाव में बरी !

दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने का लगा था आरोप !

बेगूसराय न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी प्रेम चंद्र पांडे की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर निवासी गौरीशंकर प्रसाद को धारा 304 बी के तहत दोषी करार दिया है। उक्त अभियुक्त को इस मामले में सात वर्षों के सश्रम कैद की सजा सुनाई गयी है। इसी मामले में नामजद ससुर गंगा प्रसाद एवं सास सुमित्रा देवी को साक्ष्यों के अभाव में मामले से बरी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी मनोज कुमार ने सभी 10 गवाहों से घटना जनित साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत करायी, जिसके आधार पर अदालत ने उक्त अभियुक्त को दोषी पाया। यह घटना 22 मई से लेकर 30 मई 2000 के बीच की बताई गई है। जिसमें दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर उक्त अभियुक्त अपने अन्य घरवालों के साथ मिलकर पत्नी को बुरी तरह प्रताड़ित कर हत्या कर दिया था और साक्ष्य छुपाने की नियत से शव गायब कर दिया था। इस घटना की नामजद प्राथमिकी सूचक फुलवरिया थाना क्षेत्र निवासी सुचिंद्र दास ने फुलवरिया थाना में दर्ज कराई थी।

Leave a Comment

और पढ़ें