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भागलपुर:-गैंगरेप के दो दोषी युवक को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा।

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अरविन्द कुमार की रिपोर्ट:-

भागलपुर सिविल कोर्ट के पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी दो युवकों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनायी है, पोक्सो कोर्ट में एडीजे- 6 रोहित शंकर के द्वारा यह सजा सुनाई गयी है,लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और आरोपियों के द्वारा उक्त नाबालिक लड़की का वीडियो बना लिया था, आरोपियों के द्वारा नाबालिक को वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी जिसके बाद नाबालिक लड़की ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने2017 में सबौर थाने में एक मामला दर्ज कराया था, इस मामले में 6 लोगों ने लड़की के पक्ष में गवाही दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे -6 ने 21 दिसंबर 2020 को आरोपी रोहित कुमार और मृत्युंजय कुमार को दोषी ठहराया था, और आज सजा के बिंदु पर फैसला देते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25- 25 हजारों रुपए का आर्थिक दंड लगाया, जो पीड़िता के परिजन को दिया जाएगा ,साथ ही लोक अभियोजक ने बताया कि 5 लाख रुपया सरकार के द्वारा भी पीड़िता के परिजन को दिया जाएगा।

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