रिपोर्ट – निभाष मोदी!
भागलपुर करीब पांच साल पहले रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात में अब न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने चर्चित आशीष मिश्रा हत्याकांड में दोषी भतीजे दीपक कुमार मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह मामला 5 फरवरी 2022 का है बाईपास थाना क्षेत्र के बैजानी गांव निवासी आशीष मिश्रा अपने भतीजे दीपक कुमार मिश्रा के साथ बाइक से घर से निकले थे आरोप है कि लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास के पास दीपक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर अपने ही चाचा की हत्या कर दी थी इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी मामले की सुनवाई के बाद एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दीपक कुमार मिश्रा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई मृतक पक्ष के अधिवक्ता महावीर तिवारी ने बताया कि करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी को कड़ी सजा दी है वहीं मृतक के भाई और मामले के सूचक प्रीतम कुमार मिश्रा ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार उनके परिवार को न्याय मिल गया उन्होंने अधिवक्ता महावीर तिवारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी शुल्क के पूरे मामले की पैरवी की और न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
बाइट — प्रीतम कूमार मिश्रा सूचक
बाइट — महावीर तिवारी अधिवक्ता



