रिपोर्ट – आशुतोष पांडेय
आरा। हेरोइन रखने के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने गजराज गंज ओपी अंतर्गत मसाढ़ गांव निवासी आरोपी विवेक कुमार को 12 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस किया था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर 31 अक्टूबर 2021 को गजराज गंज ओपी के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष तिवारी एवं दण्डाधिकारी के नेतृत्व में मसाढ़ गांव निवासी सन्तोष कुमार सिंह एवं विवेक कुमार के घर छापामारी किया गया था। सन्तोष कुमार सिंह के घर से कुल 98 ग्राम हेरोईन तथा विवेक कुमार के घर से कुल 849 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था। इस घटना को लेकर उक्त आरोपी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी सन्तोष कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी।अभियोजन की ओर से कोर्ट में 5 गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीयअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हेरोईन रखने का दोषी पाते हुए एनडीपीएस की धारा 21 (सी) के तहत आरोपी विवेक कुमार को उक्त सजा सुनाई।




