आशुतोष सिंह

बेगूसराय कोर्ट। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम जी सिंह यादव की अदालत में सामोद थाना कांड संख्या 13|| 2017 के नामजद आरोपी साम्हो थाना क्षेत्र के बिजुलिया निवासी निरंजन सिंह के खिलाफ चल रहे सत्र विचारण में सुनवाई पूरी करने उपरांत अभियुक्त को उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा ₹10000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया है ।इसी तरह शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में भी दोषी पाते हुए 3 साल का सश्रम कैद एवं ₹5000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल साहू एवं विपिन राय ने सभी 8 गवाहों से घटना जनित सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराए। उक्त अभियुक्त पर 25 मई 2017 की शाम 5:00 बजे मामले की सूचक शाह ग्रामीण माधुरी देवी जब अपने भैंस और विनोद सिंह एवं अन्य परिवार जनों के साथ लड़की देख कर अपने घर बिजुरिया लौट रहे थे इसी क्रम में जीना यादव के घर के पास पहुंचने पर अचानक अभियुक्त अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सूचक के भैंस और विनोद सिंह को घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसकी नामजद प्राथमिकी सुचिता के द्वारा सामोद थाना में दर्ज कराई गई थी|




