जिलाधिकारी ने मोहनिया बिहार होटल के अवैध अवधि विस्तार एग्रीमेंट को रद्द करने का दिया आदेश!

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

कैमूर। जिले के मोहनिया बिहार होटल के अवैध अवधि विस्तार एग्रीमेंट को रद्द करने का निर्देश दिया है। मीली जानकारी के अनुसार जिला परिषद के पूर्व उप विकास आयुक्त के द्वारा मोहनिया बिहार होटल को 2024 से 2029 तक अवधि विस्तार किया गया है।जिसे लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य विशंभर नाथ सिंह के द्वारा इसे अवैध बताया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा आवाज उठाते हुए कहा गया कि निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी राजस्व का भारी नुक्सान पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी सावन कुमार के द्वारा इसका जांच किया गया तो पाया गया कि जनवरी 2024 मे ही होटल के संचालक जयप्रकाश गुप्ता का एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। इसके बाद अवैध तरीके से अवधि विस्तार एग्रीमेंट किया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा डीडीसी को अवैध अवधि विस्तार एग्रीमेंट रद्द करने का निर्देश दे दिया गया।

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