प्रदर्शन कारी बार बार आग्रह पर भी आगे बढ़ रहे थे मजबूरन कारवाई, विजय सिंह के पोस्टमार्टम से पता चलेगा मौत का कारण – डीएम

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रवि शंकर शर्मा –

आज दिनांक 13.07.2023 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधान सभा मार्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गाँधी मैदान से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जेपी गोलम्बर के पास प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। परन्तु वे लोग नहीं माने और आगे बढ़ते गए। डाकबंगला चौराहा पर प्रशासन द्वारा नाकेबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया परन्तु प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया। प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा पानी का बौछार एवं आँसूगैस के गोले छोड़े गए। परन्तु प्रदर्शनकारी नहीं मान रहे थे और वे ज़बरदस्ती बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़ने लगे थे।

उनसे आगे नहीं जाने का बार बार आग्रह किया जा रहा था। क्योंकि डाकबंगला चौराहा से आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यालय, माननीय उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा इत्यादि अवस्थित है।

अतः प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तीतर बितर किया गया।

इस बीच सूचना मिली कि जहानाबाद के एक व्यक्ति की पी.एम.सी.एच. में मृत्यु हो गई है। उनके साथी श्री भरत प्रसाद चन्द्रवंशी, जो जहानाबाद के निजामुदीपुर के रहने वाले हैं, द्वारा बताया गया कि वे लोग कार्यक्रम स्थल पहुँचे भी नहीं थे कि पता चला वहाँ भगदड़ हो गई है और बहुत लोग उधर से वापस भाग रहे थे, इसी बीच श्री विजय सिंह बेहोश हो कर गिर गए। हमलोग उन्हें तुरंत तारा हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ से उन्हें एम्बुलेंस द्वारा पीएमसीएच ले जाया गया जहाँ थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

श्री विजय सिंह के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया है।दण्डाधिकारी के समक्ष मृतक श्री विजय सिंह का अंत्यपरीक्षण (इन्क्वेस्ट) किया गया। जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने और संपूर्ण पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का निदेश दिया गया है। इसके बाद ही मृत्यु का वास्तविक कारण की जानकारी मिल सकती है। सीसीटीवी फ़ुटेज से भी पूरे मामले की जाँच की जा रही है।
ज़िलाधिकारी पटना ने पूरे घटनाक्रम पर अपर ज़िला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था पटना और नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य से 24 घंटे के अंदर संयुक्त जाँच प्रतिवेदन की माँग की है।

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