शराब मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने सुनायी पांच साल की सजा!

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे)

शराब मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने पांच साल साधारण कारावास की सजा सुनायी है। यह सजा विशेष न्यायालय उत्पाद के न्यायाधीश अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने सुनायी है। जिस अभियुक्त को पांच साल साधारण कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है उसकी पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के जगरिया गांव निवासी विशुनी राम का बेटा नगीना राम है। इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के उद्यम नारायण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शराब मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

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