स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के सफल संचालन हेतु बैठक की गई।

SHARE:

प्रियांशु कुमार समस्तीपुर बिहार।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के सफल संचालन हेतु बैठक की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट/सभी केंद्र अधीक्षक/ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट/ नोडल पदाधिकारी/सहायक नोडल पदाधिकारी/उड़नदस्ता दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/जिला जनसंपर्क पदाधिकारी/वरीय कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी एवम पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को निम्न लिखित निर्देश दिए गए:

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित वि०सं० 01/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2022, दिनांक 23.12.2022 (शुक्रवार) को दो पालियों में तथा दिनांक 24.12. 2022 (शनिवार) को एक पाली में निम्न परीक्षा कार्यक्रम अनुसार समस्तीपुर जिला मुख्यालय के 14 परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी।

दिनांक 23.12.2022 को प्रथम एवं द्वितीय पाली में (विषय सामान्य ज्ञान) समय पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 12:15 बजे तक एवं अपराहन 2:00 बजे से अपराहन 4:15 बजे तक एवं 24.12.2022 को प्रथम पाली के तृतीय चरण में पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 12:15 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण तथा स्वच्छ,शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा संचालन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्न आदेश दिए गए।
परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कराने तथा जिला समन्वयक को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निम्न रूप से नोडल पदाधिकारी/ सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किए गए हैं:
१. श्री अजय कुमार तिवारी, अपर समाहर्ता, समस्तीपुर-सह -नोडल पदाधिकारी, मोबाइल- 94731 91333,
२. श्री मदन राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर, सहायक नोडल पदाधिकारी, मोबाइल- 85444 11867,
३. भूमि सुधार उप समाहर्ता, समस्तीपुर, सहायक नोडल पदाधिकारी, मोबाइल- 85444 12388.

सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था संधारण तथा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु परिशिष्ट ‘ क’ के अनुसार स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति/पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति/उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति/केंद्र प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली_ 2010 की कंडिका_ 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड , गणित खंड, तथा सामान्य विज्ञान खंड, पुस्तकों में एनसीईआरटी/ बीएसईबी/ आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्सबुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड/पुस्तक की फोटोकॉपी/हस्तलिखित कागज/ नोट/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान-प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में या टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी का आपका अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र प्रेक्षक अपनी देखरेख में सुनिश्चित करवाएंगे की गेट पर सभी अभ्यर्थियों का सघन फ्रिस्किंग हो। फ्रिस्किंग की कार्यवाही परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व समाप्त कर गेट बंद कर दिए जाएंगे और किसी अभ्यर्थी को इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रतिनियुक्त केंद्र प्रेक्षक को निर्देश दिया गया कि 1 दिन पहले आवंटित केंद्र पर पहुंचेंगे और केंद्र अधीक्षक से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र पर परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए सभी पूर्व व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है –
(A) यह सुनिश्चित कर लेना है कि परीक्षा केंद्र पर जैमर अधिशठापित हो गया है।
(B) परीक्षा केंद्र द्वारा तैयार सीट प्लान आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में है या नहीं की जांच कर लेनी है।
(C) बिजली, पानी, शौचालय आदि बुनियादी सुविधाओं की जांच।
(D) दिव्यांग अभ्यर्थियों का सीट प्लान।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्र के विभिन्न कक्षों का नियमित पर्यवेक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या कदाचार न किया जाए ऐसे कार्य में संलिप्त कर्मियों/अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रारंभ होने के बाद कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करें।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्र पर आधीस्थापित जैमर के ऑपरेटर तथा आइरिस कैप्चर करने हेतु एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों को सत्यापन के उपरांत ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति देना है। यह सुनिश्चित करना कि जैमर/आयरिश कर्मी मोबाइल के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश ना करें।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रथम पाली की परीक्षा हेतु पूर्वाहन 9:50 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा हेतु अपराहन 1:50 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन केंद्र अधीक्षक/ स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं केंद्र प्रेक्षक सुनिश्चित कराएंगे।

परीक्षा के संचालन के मद्देनजर जिला गोपनीय प्रशाखा समस्तीपुर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है, जो दूरभाष संख्या 06274_222301 पर कार्यरत रहेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा दिनांक 22.12.2022 एवं 24.12.2022 तक के लिए रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड पर हेल्पलाइन काउंटर की व्यवस्था करेंगे तथा हेल्पलाइन काउंटर पर बैनर/पोस्टर लगाएंगे। हेल्पलाइन काउंटर पर वैसे कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे जिन्हें उपर्युक्त परीक्षाओं के आयोजन हेतु बनाए गए परीक्षा केंद्रों की समुचित जानकारी हो तथा जिनके द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने हेतु मार्गदर्शन दिया जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि परीक्षार्थी केवल फोटो पहचान पत्र एवं एडमिट कार्ड के अलावा अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आएंगे यथा- कलम व पेंसिल भी परीक्षा केंद्र द्वारा ही दी जाएगी।

विजुअली चैलेंज्ड अभ्यर्थियों को 34 मिनट का अतिरिक्त समय देने हेतु सभी केंद्रों केंद्र अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग करने हेतु एक अलग से कमरा चयनित करने का निर्देश सभी केंद्र अधीक्षक को दिया गया।

सभी परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर की व्यवस्था, शौचालय की उपलब्धता एवं साफ-सफाई, पीने के पानी की उपलब्धता, परीक्षा संचालित किए जाने वाले सभी कमरों में प्रकाश की व्यवस्था, उचित प्रकाश नहीं पाए जाने की स्थिति में ट्यूबलाइट या बल्ब लगाने से संबंधित जवाबदेही केंद्र अधीक्षक की होगी।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग के निर्देशानुसार जूता मोजा पहन कर परीक्षा हॉल में आने की अनुमति नहीं दी गई है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्र के आसपास के क्षेत्रों के 500 मीटर के एरिया में सभी फोटोस्टेट/जेरॉक्स की दुकानें परीक्षा के दिन बंद करवाने हेतु सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

अनिवार्य रूप से सभी प्रेक्षक अपने अपने केंद्र अंतर्गत सभी केंद्र अधीक्षक एवं विक्षकों का ब्रीफिंग करने का निर्देश दिया गया।

परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त वीडियोग्राफर को मोबाइल नहीं रखने हेतु निर्देशित किया गया एवं वीडियोग्राफी करते समय उस पर पैनी नजर रखना है कि किसी भी प्रकार का प्रश्नपत्र की वीडियोग्राफी या उस तरह का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है।

Join us on:

Leave a Comment