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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लेकर लोक चौपाल!

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कुंदन कुमार की रिपोर्ट :-

बांका (30 जुलाई ):-  

  बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को लोक शिकायत की समयबद्ध सुनवाई एवं निवारण का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 480 से अधिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं सेवाएं अधिसूचित है। जिनके संबंध में परिवाद दायर कर निवारण कराया जा सकता है। इस अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार हेतु वरीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रचार-प्रसार हेतु प्राथमिक विद्यालय, विजयनगर के परिसर में हरिजन टोला में लोक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आम लोगों को जानकारी दी गई कि राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास, नल जल, सात निश्चय योजना, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, भूमि विवाद एवं अतिक्रमण आदि से संबंधित शिकायतें लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर कर सकते हैं। चौपाल में जिला एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय के कार्यपालक सहायक, नगर पंचायत के कर्मी भी उपस्थित थे। आम लोगों को काउंटर एवं ऑनलाइन परिवाद दायर करने के संबंध में जानकारी दी गई। परिवाद दायर करते समय मोबाइल नंबर निश्चित रूप से देने का अनुरोध किया गया, ताकि उन्हें सुनवाई की तिथियों एवं परिवाद से जुड़ी अन्य जानकारियां दी जा सके। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक चौपाल के क्रम में विभिन्न विषय वस्तु पर कुल 44 परिवाद प्राप्त हुए, जिन्हें प्राप्त कर परिवादियों को पावती दी गई। अंत में सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर चौपाल की समाप्ति की गई।

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