14 चक्का ट्रकों को बालू-गिट्टी ढुलाई की अनुमति से हर्ष!

SHARE:

निलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब 14 चक्का से ऊपर बाली वाहन सड़कों पर कर सकेगी परिचालन

ट्रक एसोसिएशन के मालिकों को ट्रक चालकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार

भागलपुर,बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के द्वारा उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार के आदेशानुसार जिसमें 14 चक्का से ऊपर के व्यवसायिक वाहनों को बालू गिट्टी परिचालन के लिए पूर्णरूपेण प्रतिबंधित किया गया था इस विषय के विरुद्ध रीट भी दायर किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय को आदेश देते हुए 8 सप्ताह के अंदर इस केस के निष्पादन का निर्देश दिया गया ।इसके बाद ट्रक यूनियन उच्च न्यायालय में अपना केस दर्ज कराया। ट्रक ओनर एसोसिएशन की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई उच्च न्यायालय पटना में प्रारंभ हुई ।लगातार सुनवाई के बाद आज बिहार सरकार के आदेशों के अनुसार 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों को बालू गिट्टी में निबंधन पुस्तिका के आदेशानुसार परिचालन का आदेश दे दिया गया। इस खुशी में भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों एवं तमाम ट्रक मालिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।

इस बाबत ट्रक मालिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्वेत कमल, आलोक सिंह, बबलू यादव, बब्लू सिंह, राजा प्रसाद गुड्डू सिंह के अलावे दर्जनों ट्रक मालिक व ट्रक एसोसिएशन के कार्यकर्ता मौजूद थे।

Join us on:

Leave a Comment

और पढ़ें