आशुतोष कुमार
अवैध आर्म्स के मामले में 1 को 2 साल 4 माह 9 दिन की सजा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे में अभियुक्त तेघड़ा थाना क्षेत्र के मथुरापुर निवासी सौरभ कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25a एवं 26 के तहत दोषी पाते हुए 2 साल 4 माह 9 दिन की सजा मुकर्रर की है, उक्त अभियुक्त को 4 अक्टूबर 2019 की शाम 4:00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर एक देसी कट्टा एवं कारतूस के साथ झगड़ा थाना के एएसआई सुजीत कुमार ने रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी प्राथमिकी तेघड़ा थाना कांड संख्या 348, 19 में दर्ज कराई गई थी।




