रिपोर्ट- निभाष मोदी!
भागलपुर के चर्चित काजवलीचक बम ब्लास्ट मामले में करीब चार साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है व्यवहार न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है
भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजवलीचक में 3 मार्च 2022 की देर रात बम बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे
इस मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था इनमें दो आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई वहीं शेष पांच आरोपियों में से तीन को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी करार दिया भागलपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी!



