रिपोर्ट – मनोज कुमार!
बेतिया से खबर है जहां पश्चिम चंपारण के सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप वर्ष 2023 में 9 किलो 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार नेपाली मूल के तस्कर को बेतिया व्यवहार न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी बताया गया है।
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 3 सितंबर 2023 की है। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने सिकटा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की।
इसी दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपनी पहचान प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह के रूप में बताई। मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।



