जमीन संबंधी मामलों पर आवेदक का FIR थाना करे दर्ज:- हाइकोर्ट!

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:- पंकज कुमार ठाकुर

सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने शराब पकड़ने में मस्त बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाया। दरअसल पटना हाईकोर्ट में एक मामला जमीन संबंधी पहुंचा था। जिसमें पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया था। जिसको लेकर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को जमकर लताड़ा और अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है। जबकि इस संदर्भ में पूर्वी चंपारण के पुलिस कप्तान को आदेश दिया गया है कि वे अपने सभी थानेदारों को निर्देश दे कि सुप्रीम कोर्ट से जारी निर्देश का पालन हर हाल में करें। दरअसल पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाते कोर्ट ने कहा है कि बिहार पुलिस फरियादी को जमीन संबंधी मामला कहकर थाना से टाल देती है। और सूबे में पुलिस जमीन संबंधी विवाद की प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहे हैं। जिसको लेकर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि जमीन संबंधी प्राथमिकी किसी भी हालत में दर्ज करने ही होंगे। नहीं तो यही मतलब निकाला जाएगा कि अपराधियों को पुलिस खुद संरक्षण दे रहा है। क्योंकि पुलिस का पहला काम एफ आई आर दर्ज करना है ना की टालमटोल करना। इधर इस खबर के बाद आम जनमानस कुछ राहत महसूस कर रहे हैं

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