रिपोर्ट :- संतोष चौहान
लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निष्पादन, शमन राशि में 50 प्रतिशत तक मिलेगी छुट
सुपौल :- अगर आपके वाहन का ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित है और भारी जुर्माने के कारण आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने लंबित ई-चालानों का निष्पादन रियायती दरों पर किया जाएगा।
सुपौल जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय लोक अदालत टाउन हॉल, व्यवहार न्यायालय के समीप, सुपौल में आयोजित होगी। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जहां वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का सरल, त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से निष्पादन करा सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे ट्रैफिक ई-चालान, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शमन राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इससे आम लोगों को भारी जुर्माने से राहत मिलेगी तथा पुराने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन भी संभव हो सकेगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई बार वाहन स्वामी जानकारी के अभाव, अधिक जुर्माना राशि या लंबी प्रक्रिया के कारण अपने चालानों का समय पर निष्पादन नहीं करा पाते हैं। ऐसे में चालान की राशि लगातार लंबित रहती है और बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसी समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने यह विशेष योजना लागू की है ताकि आम नागरिक कम राशि में अपने लंबित चालानों का निपटारा करा सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। यहां ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लंबित ट्रैफिक चालानों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में उपस्थित हों। इस मौके पर ही चालान का निष्पादन आसानी से कराया जा सकेगा।
जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल सावन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोगों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों एवं भारी जुर्माने से राहत देना, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनके वाहन से संबंधित ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं और 09 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन कराएं। विशेष जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल से संपर्क किया जा सकत है।
सुपौल के टाउन हॉल में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
रिपोर्ट :- संतोष चौहान, सुपौल
लंबित ट्रैफिक चालानों का होगा निष्पादन, शमन राशि में 50 प्रतिशत तक मिलेगी छुट
सुपौल :- अगर आपके वाहन का ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित है और भारी जुर्माने के कारण आप उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026” के तहत आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने लंबित ई-चालानों का निष्पादन रियायती दरों पर किया जाएगा।
सुपौल जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वावधान में यह राष्ट्रीय लोक अदालत टाउन हॉल, व्यवहार न्यायालय के समीप, सुपौल में आयोजित होगी। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, जहां वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का सरल, त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से निष्पादन करा सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे ट्रैफिक ई-चालान, जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं और जिनकी शमन राशि अब तक जमा नहीं की गई है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शमन राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इससे आम लोगों को भारी जुर्माने से राहत मिलेगी तथा पुराने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन भी संभव हो सकेगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई बार वाहन स्वामी जानकारी के अभाव, अधिक जुर्माना राशि या लंबी प्रक्रिया के कारण अपने चालानों का समय पर निष्पादन नहीं करा पाते हैं। ऐसे में चालान की राशि लगातार लंबित रहती है और बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसी समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने यह विशेष योजना लागू की है ताकि आम नागरिक कम राशि में अपने लंबित चालानों का निपटारा करा सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। यहां ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लंबित ट्रैफिक चालानों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और निर्धारित तिथि को आवश्यक दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में उपस्थित हों। इस मौके पर ही चालान का निष्पादन आसानी से कराया जा सकेगा।
जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल सावन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों को त्वरित न्याय एवं राहत प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोगों को पुराने लंबित ट्रैफिक चालानों एवं भारी जुर्माने से राहत देना, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है।
उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जिनके वाहन से संबंधित ट्रैफिक चालान लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं और 09 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन कराएं। विशेष जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल से संपर्क किया जा सकत है।




