रिपोर्टर– राजीव कुमार झा!
तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाना चालक को पड़ा महंगा
जुर्माने के साथ दो साल तीन महीने की सजा
ऐंकर– मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत मे अरेर थाना क्षेत्र के मुरैठ मे 30 अक्टूबर 2023 को हुए सड़क दुर्घटना मामले मे वाद विचारण के दौरान दोनों पक्षो के दलील सुनने के बाद अभियुक्त चंद्रशेखर दास को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराए मे 6000₹ जुर्माना के साथ 02 साल 3 महीने की सजा सुनाया है।
बताते चले कि वर्ष 2023 मे अरेर थाना क्षेत्र मुरैठ के पास दुकान से पेंसिल लेने जा रहे किशोर को तेज रफ्तार ट्रक नें जोरदार धक्का मार दिया जिससे 11वर्षीय मोहम्मद जफ्फर इमाम घटना स्थल पर ही दम तोर दिया। उक्त मामले को लेकर मृतक मोहम्मद जफ़र इमाम के पिता मोहम्मद जाफीरुल के आवेदन पर अरेर थाना कांड संख्या 132/23 दर्ज किया गया था। उक्त मुकदमा मे हर पहलु पर अनुसंधान करते हुए अरेर थाना पुलिस के द्वारा खदेर कर पकड़े गये चालक चंद्र शेखर दास के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे समर्पित किया गया। उक्त मुकदमा मे विचारण के दौरान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल के द्वारा छः साक्षीयों का साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वही बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील पेश करते हुए कथन किया की अभियुक्त निर्दोष है कोई जानबूझ कर घटना नहीं की है। लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, वही अभियुक्त को रिहाई को लेकर न्यायालय से गुहार लगाते रहे लेकिन अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा घोर विरोध करते हुए ज़्यदा से ज्यादा सजा देने को लेकर न्यायालय से अनुरोध किया गया।अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मनीष राय की अदालत ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद अरेर थाना कांड संख्या 132/23 जीआर 43/24 के नामजद अभियुक्त चंद्र शेखर दास, पिता भविक्षण दास, गांव कोरवड्डा, थाना मोफसील, जिला समस्तीपुर के विरुद्ध साक्षीयों के व्यान से तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाने व घटना कारित कर घटना स्थल से भागने को लेकर दुर्घटना कारित करने में संलिप्ता पाई गई ऐसी स्थिति में अभियुक्त चालक चंद्र शेखर दास को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 03 माह की कठोर कारावास के साथ 6000₹ जुर्माना कि राशि जमा करने कि सजा सुनाया गया। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। उक्त जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल के द्वारा दी गई।



