रिपोर्ट- संतोष चौहान!
सुपौल :- आज दिनांक 29.11.2025 को सावन कुमार, जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में 4.30 बजे अपराह्न में प्रायोजन एवं फोस्टर केयर देखरेख अनुमोदन कमिटी की बैठक आयोजत कर प्रायोजन योजना अन्तर्गत कुल 77 बच्चों को अधिकतम तीन वर्षों तक या 18 वर्ष की आयु पूरी होने (जो भी पहले हो) तक के लिए प्रदान 4000 रूपए मासिक अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। इस बैठक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल संरक्षण पदाधिकारी, रेड क्रॉस सोसायटी के सचिव, आदि उपस्थित थे। केन्द्र प्रायोजित एवं बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘प्रायोजन‘ योजना 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं परवरिश के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित ऐसी योजना है, जिसके अन्तर्गत विधवा/तलाकशुदा महिला के बच्चे तथा अपने निकटतम संबंधियों के साथ रहने वाले अनाथ बच्चों को 4000 रूपये मासिक अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अधिकतम तीन वर्षों तक या 18 वर्ष की आयु पूरी होने (जो भी पहले हो) तक के लिए प्रदान की जाती है।




