:- रवि शंकर अमित!
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन एवं पेड न्यूज़ की निगरानी हेतु मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी श्री तुषार सिंगला, ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सभी प्रकार के मीडिया पर जारी किए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन (Pre-Certification) अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्राइवेट एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य डिस्प्ले/फोन पर बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट वेबसाइट, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो आदि माध्यमों पर प्रसारित या प्रकाशित सभी राजनीतिक विज्ञापन एमसीएमसी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही जारी किए जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित पूर्व-प्रमाणन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
साथ ही, एमसीएमसी द्वारा मीडिया में पेड न्यूज़ (Paid News) से संबंधित मामलों की कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है तथा सत्यापनोपरांत आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई करने की बात कहीं है।




