:- रवि शंकर अमित!
रेलवे में संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सुदर्शन कुमार उर्फ जटहा को RPF व GRP बख्तियारपुर की टीम ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
मिली जानकारी के अनुसार रेल पुलिस अधीक्षक (पटना) अनंत कुमार राय के दिशा निर्देश पर GRP व RPF बख्तियारपुर की टीम गश्त कर रही थी इस दौरान किसी मुखबिर के द्वारा रेल पुलिस को सूचना मिली की रेलवे में कई कांडो का कुख्यात अपराधी सुदर्शन उर्फ जटहा बख्तियारपुर स्टेशन पर ही घूम रहा है।। जब रेल पुलिस की संयुक्त टीम बख्तियारपुर स्टेशन चेकिंग करते बख्तियारपुर स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया पहुंची तब एक व्यक्ति भागने लगा,जिसके बाद उसे खदेड़ कर पकड़ा गया।। बाद में इसका कई कांडो का आरोपी जटहा के रूप में पहचान की गई। इसके खिलाफ रेल थाना जहानाबाद (तारेगना) कांड संख्या 39/23 में सिपाही पर गोली चलाने के आरोप में कुर्की जप्ति का करवाई किया गया था। मसौढ़ी थाना(पटना) कांड संख्या 530/23 आर्म्स act में फरार में चल रहा है,उक्त अभियुक्त का अपराधी इतिहास निम्न प्रकार है :-1. रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-39/23 दिनांक 31.07.23 अंतर्गत धारा- 399 402 504 353, 307 भारतीय दंड संहिता तथा 27 आर्म्स एक्ट।
- रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-17/14 दिनांक 05.04.14 अंतर्गत धारा- 379 भारतीय दंड संहिता आरोप पत्र संख्या 25/19 दिनांक 19.3.17।
- रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-18/15 दिनांक 04.05.2015 अंतर्गत धारा- 399 402 504 353, 307 भारतीय दंड संहिता आरोप पत्र संख्या 05/15 दिनांक 30 8 2015।
- रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-78/18 दिनांक 21.10.18 अंतर्गत धारा- 379 भारतीय दंड संहिता तथा आरोप पत्र संख्या 25/19 दिनांक 19.03.19।
- रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-25/20 दिनांक 22.09.20 अंतर्गत धारा- 385,412 भारतीय दंड संहिता तथा आरोप पत्र संख्या 41/20 दिनांक 20.12.20।
- रेल थाना जहानाबाद (तरेगना) कांड संख्या-34/21 दिनांक 14.08.21 अंतर्गत धारा- 392,411,34 भारतीय दंड संहिता तथा आरोप पत्र संख्या 61/21 दिनांक 15.11.21।
- मसौडी थाना कांड संख्या-73/15 दिनांक 06.03.15 अंतर्गत धारा- 341,323,307,504 34 भारतीय दंड संहिता ।
- मसौडी थाना कांड संख्या-530/23 दिनांक 31.07.23 अंतर्गत धारा- 25(1-बी )/26/27 आर्म्स एक्ट। पंजीकृत है।
तथा अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी वारंट धारा अंतर्गत 82 भारतीय दंड विधान के तहत वारंट निर्गत है।
उपरोक्त अभियुक्त को राजकीय रेल थाना तरेगना को अग्रिम कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया है।।
बहरहाल रेल पुलिस द्वारा कुख्यात हिस्ट्रीशीटर जटहा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।।



