मुंगेर- नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा।

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रिपोर्ट- सुमित कुमार!

मुंगेर : विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी ने गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा आर्थिक दंड भी आरोपित किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास में गुजारना होगा। मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है। इस मामले में विगत 30 मई को आरोपित को दाेषी करार दिया था तथा गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 को केस के सूचक अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे का इलाज कराने भागलपुर के मायागंज अस्पताल गए हुए थे। वापस लौटने पर पाया कि नाबालिग पुत्री घर में नहीं है। दो अन्य छोटे बच्चों ने बताया कि पीड़िता को पड़ोस का एक व्यक्ति कुछ खिलाकर कहीं लेकर चला गया है। काफी खोजबीन के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर एक जनवरी 2023 को हवेली खड़गपुर थाना में केस दर्ज कराया। घटना के अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि आरोपित पीड़िता को लेकर छत्तीसगढ़ गया गया तथा वहां लगातार उसके साथ यौन संबंध बनाता रहा। केस दर्ज होने के डेढ़ माह बाद पीड़िता और आरोपित को पुलिस ने जमुई रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। अनुसंधान में सामने आए तथ्य तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया गया तथा गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद सजा मुकर्रर की गई। इसके तहत दोषी को आईपीसी व पाक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार माह की सजा और भुगतनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को 3.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया गया तथा दोषी के माध्यम से जो जुर्माने की राशि जमा की जाएगी, वह भी पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।

बाइट : प्रीतम कुमार वैश्य पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक

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