रिपोर्ट- सुमित कुमार!
घटना 4 अप्रैल 2023 को सिंघिया बहियार में हुई थी, पिता के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
Anchor-मुंगेर सुमन कुमार हत्याकांड में न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे द्वितीय प्रबल दत्ता की अदालत ने नयारामनगर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी जालो यादव के पुत्र रुपेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन पक्ष के मोहम्मद शहजादा ने बताया कि 4 अप्रैल 2023 को सिंधिया गांव निवासी अरविंद कुमार अपने पुत्रों कर्ण कुमार और सुमन कुमार के साथ गेहूं की दौनी कराने गया था। उसी दौरान आरोपी रुपेश यादव अपने सहयोगी छोटू साह के साथ पिस्टल लहराते हुए वहां पहुंचा और अरविंद कुमार पर फायरिंग करते हुए 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर अभियुक्तों ने सुमन कुमार को अगवा कर लिया और करीब 100 मीटर दूर ले जाकर सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।मामला मृतक के पिता अरविंद कुमार के बयान पर नया रामनगर थाना में दर्ज किया गया था। अदालत ने रुपेश यादव को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, तथा आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, दूसरे आरोपी छोटू कुमार का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
बाइट: मोहम्मद शहजादा, अभियोजन पक्ष