रिपोर्ट- अमित कुमार!
जदयू कार्यालय में आयोजित संपादक सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने पार्टी और सरकार की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को नया कार्यालय आवंटित करने के सवाल पर जयंत राज ने स्पष्ट किया कि सरकार का फैसला पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और नियमों के अनुसार ही होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को कार्यालय तभी आवंटित किया जाएगा जब वह राज्य या राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो और आवश्यक मापदंडों को पूरा करती हो। आइए, सुनते हैं मंत्री जयंत राज का पूरा बयान।
बिहार सरकार के मंत्री जयंत राज ने जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला और पार्टी की नीति को स्पष्ट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी को नया कार्यालय आवंटित करने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर जयंत राज ने कहा, “यह एक कानूनी मामला है। अगर उनकी पार्टी राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रहती है, जिसमें 6% वोट शेयर, 5 या 6 विधायक, और 3 सांसदों की उपस्थिति होती है, तो उन्हें कार्यालय आवंटित किया जाएगा। सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी और निर्णय कानून के अनुरूप ही होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी के लिए सरकार नियमों के अनुसार काम करेगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
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