रिपोर्टर-राजीवरंजन।
मधेपुरा में पांच साल पूर्व हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजे 6 सह पॉस्को के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख मुआवजा भी डालसा की ओर से देने की घोषणा की। इस बाबत पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने मो. फरीद के खिलाफ उदाकिशुनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को 12 बजे दिन में वह बाजार गए थे और उनकी पत्नी बकरी चराने घर से बाहर गई थी। उनकी बेटी घर में अकेली थी। इस बीच मो. रियासत के बेटे मो. फरीद उनकी बेटी को अकेले पाकर घर में घुसकर उसके मुंह को बंद करके दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त ने मेरी बेटी के शरीर पर कई जगह दांत काट लिया। जिससे मेरी लड़की बेहोश हो गई। जिसके बाद मेरी बच्ची को अकेला छोड़कर भाग गया। जब मैं और मेरी पत्नी घर आई तो बेटी सारी जानकारी दी। अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व अंतिम सुनवाई के बाद मो. फरीद को मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद व 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई।
बाइट- विजय कुमार मेहता -पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पी पी मधेपुरा।




