पंकज कुमार जहानाबाद।
जहानाबाद। मंडल कारा काको जहानाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह एवं प्राधिकार के सचिव रणधीर कुमार के निर्देश पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कैदियों को कानून की जानकारी दी गई। कैदियों को अस्थाई निरमुक्ति (पेरोल) नियमावली उन्नीस सौ तिहत्तर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया कि आप लोग पैरोल का लाभ कैसे ले सकते हैं और किन को मिल सकता है। वही कैदियों को प्लीज बारगेनिंग के माध्यम से निर्धारित सजा को कम कर कम से कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियोजन से सहायता लेकर इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। वही मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए विधिक सेवा योजना दो हजार पन्दरह के बारे में कैदियों को विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में छः सौ पांच पुरुष बंदी एवं उनचालीस महिला बंदी सहित कुल छः सौ चौआलीस कैदियों ने कानून की जानकारी प्राप्त की और लाभान्वित हुए। इस मौके पर पैनल अधिवक्ता डॉ राजेश चंद्रा ने कहा कि आपके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम कई तरह की विधिक सहायता प्रदान की जाती है।वैसे कैदियों का जिनका कोई वकील नहीं है उन्हें प्राधिकार निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराती है एवं उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है। वैसे बहुत से बंदी है जिनका जमानत हो गया है और जमानतदार नहीं है वैसे बंधिया को चिन्हित कर उन्हें पीआर बाउंड पर छोड़ने की अनुशंसा की जाती है और उन्हें बंदी से मुक्ति दिलाई जाती है। आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसका पूरा इसका पूरा ख्याल प्रतिकार रखती है।समय-समय पर इसके लिए जेल विजिट का भी प्रावधान है और पैनल एडवोकेट के माध्यम चिन्हित कर बंधिया के समस्या का कानूनी सहायता प्रदान कर निराकरण किया जाता है। कानून जागरूकता शिविर में कारा अधीक्षक उदय कुमार, सहायक कराअधीक्षक अरविंद कुमार,सहायक करा अधीक्षक सूरज कुमार सहित पारा लीगल वोलेंटियर उपस्थित थे।




