बेगूसराय- कला से जुड़े लोगों को मिलेगी सरकारी वित्तीय सहायता, पर कैसे जानें!

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:- रवि शंकर अमित!

बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों के कल्याण एवं उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलाकार कल्याण कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शर्त, नियम एवं आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बेगूसराय श्री श्याम कुमार सहनी ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कलाकार कल्याण कोष से वित्तीय सहायता केवल बिहार राज्य के पात्र कलाकारों को प्रदान की जाएगी। चिकित्सा एवं इलाज, प्रदर्शन एवं दृश्य कला तथा उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए विभिन्न विधाओं के पात्र कलाकारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। गंभीर बीमारी अथवा घायल होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है। यदि कलाकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी निजी बीमा कंपनी की चिकित्सा योजना से आच्छादित नहीं है, तो इस संबंध में प्रमाण अथवा स्व-शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों अथवा कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण प्राप्त होने पर देश-विदेश में प्रस्तुति अथवा प्रदर्शन के लिए यात्रा एवं अन्य आवश्यक व्यय हेतु भी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। देश के विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण संस्थानों, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी अथवा समकक्ष संस्थाओं में उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं शोध कार्य के लिए भी नियमानुसार सहायता प्रदान की जा सकेगी। प्रदर्शन कला एवं दृश्य कला के क्षेत्र में कलाकारों को उपकरण, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

निर्धारित प्रावधानों के तहत चिकित्सा एवं इलाज के लिए वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम ₹2,00,000 तक की सहायता दी जा सकती है। प्रदर्शन एवं दृश्य कला के क्षेत्र में अधिकतम ₹2,00,000 तक तथा उपकरण, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री की खरीद के लिए अधिकतम ₹50,000 तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कलाकारों को एक वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत केवल एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नौ सदस्यीय अनुशंसा समिति का गठन किया गया है। इसमें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव अथवा सचिव अध्यक्ष होंगे। संयुक्त सचिव सदस्य तथा निदेशक, सांस्कृतिक कार्य सदस्य सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त बिहार संगीत नाटक अकादमी एवं बिहार ललित कला अकादमी के सचिव, वित्त एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा दृश्य कला एवं प्रदर्शन कला के क्षेत्र के एक-एक कला मर्मज्ञ भी समिति के सदस्य होंगे। सहायता अनुदान की स्वीकृति गठित समिति द्वारा की जाएगी तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कलाकारों को निर्धारित प्रपत्र में तिथि सहित हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अपनी उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय ₹30,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए अद्यतन आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। सरकारी कर्मियों को कलाकार कल्याण कोष का लाभ नहीं मिलेगा।

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री श्याम कुमार सहनी ने बताया कि सभी विधाओं के कलाकारों के लिए कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की योजना का लाभ लेने हेतु “कलाकार पंजीकरण पोर्टल” पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विशेष जानकारी के लिए इच्छुक कलाकार जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय, गांधी स्टेडियम स्थित अटल खेल भवन, बेगूसराय में संपर्क कर सकते हैं।

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