धीरज शर्मा की रिपोर्ट

पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश ने छेड़खानी एवं अस्मत लूटने के प्रयास के मामले में दो अभियुक्त को सुनाई 4 साल सजा!
भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के दस कोर्ट भवन में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश एम पी सिंह ने छेड़खानी व अस्मत लूटने के प्रयास के मामले में शिवनारायणपुर के चंदन व छोटू को 4 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है,जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 महीने सजा बढ़ा दी जाएगी। वहीं पीड़िता को 40000 रुपये की सहायता सरकार के तरफ से दी जाने की बात कही गई है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि घटना 2 अगस्त 2015 की है। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित एक छात्रा के घर में घुसकर दोनों आरोपियों ने अकेला पाकर उसके साथ मारपीट और छेड़खानी किया था। इस मामले में डॉ समेत छह गवाह गुजारे गए थे सभी ने घटना की पुष्टि की है।