अविनाश कुमार की रिपोर्ट:

सीतामढ़ी। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति सुनील कुमार यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सकता है। जिलाधिकारी द्वारा
यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने विद्यालय के पठन-पाठन में बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग कंपटीशन, विचार गोष्ठी का आयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया।
मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने का भी निर्देश दिया गया इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, शराबियों की ब्रेथएनालाइजर से जाँच, गुड समेटोरियन को प्रोत्साहित करना,चिन्हित ब्लैक स्पोर्ट पर दुर्घटना को कम करने हेतु सभी आवश्यक करवाई सुनिश्चत करने,यातायात साइनेज लगवाने आदि को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अविलम्ब सभी महत्वपूर्ण स्थानो पर वेंडिंग जोन एवम पार्किंग जोन का निर्माण करवाये।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नगर निकायों द्वारा चिन्हित किये गए वेंडिंग जोन एवम पार्किंग जोन का सख़्ती से अनुपालन करवाया जाएगा। इसके पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बिहार मोटर गाड़ी मावली 2021 अंतर्गत दुर्घटना दावा से संबंधित विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 184 (C)वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तमाल करना (दंड राशि मो. 1,000 रू.)
194 (C)मोटरसाइकिल दो से अधिक व्यक्ति की सवारी(दंड राशि मो. 1,000 रू.)
194 (i)मालवाहक वाहनों का ओवर लोडिंग (दंड राशि मो. 20,000 रू.+ प्रति टन 2,000 रू.)
194 (A)सवारी वाहन में छमता से अधिक सवारी(दंड राशि मो. 200 रू. प्रति अतिरिक्त सवारी )
194 1Dबगैर हेलमेट मोटरसाइकिल की सवारी(दंड राशि मो. 1,000 रू.)
194 B1 सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करना(दंड राशि मो. 1,000 रू.)
182 A4कार के फ्रन्ट बंपर का प्रयोग(दंड राशि मो. 5,000 रू. एयर बैग खुलने में बाधा)
190 (2) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र(दंड राशि मो. 10,000 रू.) का प्रावधान है।
सड़क का अनुरक्षण, सडक पर प्रकाश व्यवस्था, सडक का पैदल पथ का निर्माण, सडक पर आवश्यक यातायात चिन्ह का प्रयोग, जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण, चौराहे पर साइनेज/गोलम्बर निर्माण, रोड के आवश्यक स्थलों पर फोटो ल्युमिनिस पेंटिंग, वाहन पार्किंग स्थल चिन्हित करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया ताकि सडक दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके।अवैध पार्किंग एवं सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सडक दुर्घटना की कारणों की जांच थानाध्यक्ष के स्तर पर होनी चाहिए।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया की दुर्घटनाग्रस्त को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करें एवं सम्मानित करने हेतु ऐसे लोगो की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। बैठक में एसपी हरकिशोर राय, प्रभारी अपर समाहर्ता विश्वजीत हेनरी,जिला परिवहन पदाधिकारी रविन्द्र नाथ गुप्ता, डीपीआरओ परिमल कुमार,सदर एसडीओ राकेश कुमार,एसडीओ बेलसंड रामानुज कुमार,एसडीओ पुपरी नवीन कुमार,सदर एसडीपीओ,जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।




