अविनाश कुमार की रिपोर्ट:

सीतामढ़ी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियो को लेकर विधिव्यवस्था का संधारण एवं जिले में लागू आदर्श आचार संहिता को पूरी सख्ती के साथ अनुपालन करवाने को लेकर सभी एसडीओ,एसडीपीओ,सभी थानाध्यक्ष आदि के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सम्पूर्ण जिले में लगातार सघन वाहन जाँच चलाये। अवैध शराब को लेकर औचक छापेमारी करें।मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले पर करवाई करे। ब्रेथ एनालाइजर से जाँच करें। निर्वाचन के दौरान कोविड के दिशा निर्देशो का पूरी सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा हमारी एक प्रमुख प्राथमिकता कोरोना संक्रमण को रोकना भी है।उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेकर उसपर त्वरित करवाई करे। सूचना तंत्र को अधिक से अधिक मजबूत करें। उन्होंने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता एवम विधिव्यवस्था को लेकर उपलब्ध करवाए गए प्रपत्र में प्रतिदिन ससमय जिला मुख्यालय को रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को पूरी कड़ाई से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।उन्होंने कहा कि मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक संप्रदायिक जातिय भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उपासना के किसी स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा न हीं आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।
किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने नारे लिखने आदि प्रचार कार्यो के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुकी वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार नही होना चाहिये। किसी भी सरकारी या सरकार के उपक्रमों के भवन दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उसके समर्थक द्वारा किसी तरह का पोस्टर या सूचना नही चिपकाया जाना चाहिए।
किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए। किसी तरह का बैनर या झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए।
किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओ का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।
किसी हाट बाजार या भीड़-भाड़ वाले सावर्जनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जा सके।
ध्वनि विस्तारक यंत्र या हैंड माइक से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अपराहन 5:00 बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा।
कोविड-19 के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी इसके अतिरिक्त भारीतय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी । जिला परिषद सदस्य एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए पंचायत समिति सदस्य चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ व्यक्ति अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए मुखिया चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए
सरपंच चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए
ग्राम पंचायत सदस्य कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं है,
पंच कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।




