PC & PNDT ACT के तहत् , जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक!

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

पंकज कुमार जहानाबाद ।

डॉक्टर मनीषा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल ,जहानाबाद की अध्यक्षता में
PC & PNDT ACT के तहत् , जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक समाहरणालय स्थित ,उपविकास आयुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई।
बताते चले की विगत माह से जिला पदाधिकारी, अलंकृता पांडे के निदेशो के आलोक में ,सभी प्रखंडों में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र/ पैथोलॉजी जांच केंद्र /नर्सिंग होम एवं अस्पताल की जांच हेतु निरीक्षण टीम के द्वारा लगातार जांच एवं कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 50 से ज्यादा केंद्रों की जांच की गई है एवं इनमें से कुछ को सील भी कराया गया है तथा PC & PNDT ACT के उल्लंघन के लिए कार्यवाही भी की गई है।
उसी कड़ी में आज यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसका संयोजन ,सिविल सर्जन, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया।
जिला में सितंबर माह के उत्तरार्ध से की जा रही लगातार जांच के दौरान /उपरांत निरीक्षण टीम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला सलाहकार समिति के द्वारा सभी बिंदुओं पर गहनता से विचार करते हुए PC & PNDT ACT के तहत मानको को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिए गए हैं;

1) 27 सितंबर 2024 को, घोसी स्थित मां लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड केंद्र की जांच , घोसी के लिए गठित निरीक्षण टीम के द्वारा की गई थी ।जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है एवं जांच के दौरान संचालक शटर गिराकर फरार हो गया था।इसके बाद जांच दल के द्वारा केंद्र को सील कर दिया गया था।
जिला सलाहकार समिति के द्वारा मां लक्ष्मी अल्ट्रासाउंड घोसी को अवैध करार देते हुए इसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया है।
2) प्रिया अल्ट्रासाउंड ,मखदुमपुर की जांच 28 सितंबर 2024 को किया गया था। निरीक्षण टीम के द्वारा पाया गया कि केंद्र मानक के अनुरूप संचालित है तथा निर्देश दिया गया था कि डॉ राजीव रंजन सोनोलॉजिस्ट के सर्टिफिकेट का सत्यापन कर लिया जाए।
जांच दर्द के द्वारा प्राप्त निर्देश अनुशंसा के आलोक में जिला सलाहकार समिति निर्णय लिया है कि सोनोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट का सत्यापन सिविल सर्जन कार्यालय के स्तर से कराया जाए।
3) 28 सितंबर 2024 को मखदुमपुर के ही महावीर अल्ट्रासाउंड केंद्र की भी जांच की गई थी, जहां व्यवस्थाएं मानक के रूप पाई गई थी तथापि निरीक्षण टीम के सोनोलॉजिस्ट के सर्टिफिकेट के सत्यापन की अनुशंसा /निर्देश किया गया था।
इसके संबंध में जिला सलाहकार समिति के द्वारा महावीर अल्ट्रासाउंड मखदुमपुर के सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव रंजन के सर्टिफिकेट का सत्यापन का निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा कराया जाएगा।
4) जहानाबाद के पाटलिपुत्र अल्ट्रासाउंड केंद्र की जांच ,28 सितंबर 2024 को की गई थी ,जिसमें व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप पाई गई थी, तथापि शौचालय जैसी व्यवस्था मानको के अनुरूप नहीं थी एवं गंदगी पाई गई थी ।
जिला सलाहकार समिति के द्वारा इस केंद्र में साफ सफाई की व्यवस्था में, शौचालय में गंदगी पाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
5) राजधानी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड, जहानाबाद की जांच, 28 सितंबर 2024 को निरीक्षण टीम के द्वारा की गई थी। यहां शौचालय में गंदगी एवं मरीजो के बैठने की समुचित व्यवस्था का अभाव पाया गया था। अन्य व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप थी।
जिला सलाहकार समिति के द्वारा इसे भी गंदगी एवं मरीज के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था न होने के संबंध में स्पष्टीकरण करने का निर्णय लिया गया है।
6) बालाजी इमेजिंग सेंटर, अरवल मोड़ ,जहानाबाद की भी जांच ,28 सितंबर 2024 को की गई थी ,जहां पाया गया कि केंद्र मानक के अनुरूप कार्य कर रहा है तथापि फॉर्म F सितंबर माह के लिए भरा हुआ तो पाया गया ,तथापि उन पर डॉक्टर का हस्ताक्षर अंकित नहीं था, जिस पर निरीक्षण टीम के द्वारा रोष व्यक्त किया गया था ।
जिला सलाहकार समिति के द्वारा इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया है। अल्ट्रासाउंड केंद्र पर फार्म F अद्यतन होना अत्यंत अनिवार्य है एवं इन्हें ससमय सिविल सर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराना भी अनिवार्यता के अंदर आता है ,अतः इस लापरवाही के लिए जिला सलाहकार समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिविल सर्जन , संचालक से स्पष्टीकरण की मांग करें तथा तुरंत फॉर्म F को अद्यतन भी कराना सुनिश्चित करें।
7) नालंदा एक्स-राय सेंटर काको की जांच भी, 28 सितंबर 2024 को की गई थी जहां संचालक के द्वारा निरीक्षण टीम को किसी प्रकार के कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।
जिला सलाहकार समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि केंद्र को तत्काल बंद कर दिया जाए एवं जरूरी कागजात की मांग की जाए।
जिला में संचालित सभी x- ray केंद्रों, सी0टी0 स्कैन केंद्रों, MRI केंद्रों के संबंध में जिला सलाहकार समिति के द्वारा सामान्य निर्देश/ आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत इन केंद्रों को संचालन हेतु जरूरी कागजात, जिसमें AERB सर्टिफिकेट (एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का सर्टिफिकेट ) अनिवार्य हैं को कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उन पर कार्यवाही की जाएगी।
जिला सलाहकार समिति के अन्य सदस्यों विवेकानंद ,शिशु रोग विशेषज्ञ ,डॉक्टर कुमारी अर्चना ,चिकित्साब पदाधिकारी ,जिला जन संपर्क पदाधिकारी जहानाबाद, सच्चिदानंद शर्मा ,सरकारी अधिवक्ता , कृष्णा गुप्ता, सचिव ,रेशमा ग्रामीण विकास संघ जहानाबाद , राज किशोर शर्मा ,सचिव, सहजानंद संग्रहालय जहानाबाद , ज्योति मनी, सचिव ,ज्योति कल्याण केंद्र ,काजी सराय ,जहानाबाद इस बैठक में उपस्थित थे एवं कमेटी के द्वारा विमर्शोपरांत एकमत से उपरोक्त निर्णय लिए गए हैं।
बताते चले कि जिला पदाधिकारी के निदेशो के आलोक में ,जहानाबाद में, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के मानकों के अनुरूप संचालक को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच/निरीक्षण/छापेमारी एवं कार्यान्वन किया जा रहा है।
जिला प्रशासन के तरफ से इन सभी कार्यवाहियों के माध्यम से ऐसे सभी अवैध नर्सिंग होम/ अस्पताल /अल्ट्रासाउंड केंद्र /पैथोलॉजी जांच घर/ एक्स-रे केंद्र को स्पष्ट एवं कड़ा संदेश दे दिया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मानकों के विपरीत कार्यान्वन /संचालन एवं जिलावासियों के स्वास्थ्य से माखौल/छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं ऐसे सभी अवैध केंद्रों के संचालक कड़ी निषेधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे ।

Leave a Comment

और पढ़ें