रिपोर्टर — राजीव कुमार झा!
मधुबनी जिले के खुटौना में पैसे के लेनदेन में गोली मारकर अबुल हस्नात उर्फ राजू की हत्या करने के आरोप में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र भिंडवाड़ एवं जयप्रकाश यादव को न्यायालय ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को अलग-अलग धाराओं में 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने शनिवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी मिथिलेश कुमार झा ने दोनों दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि सुरेन्द्र भिंडवार लौकहा के एकम्मा गांव का रहने वाला है। जबकि जयप्रकाश यादव खुटौना के भालपट्टी गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 2019 की देर शाम खुटौना पेट्रोल पंप बौधा पोखर के पास गोली मारकर अब्दुल हस्नात की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के दलीलें सुनने एवं मौजूद साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ये सजा सुनाई है।




