बिहार में अब हर्ष फायरिंग नहीं की जायेगी बर्दाश्त, किया तो दो साल कारावास के साथ 1 लाख जुर्माना – ADG जे एस गंगवार!

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रिपोर्ट – अमित कुमार

रहते है बिहार में , तो बंदूक से हर्ष फायरिंग नही कीजिएगा बिहार में!

पटना/बिहार

बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने सख्त हिदायत देते हुए कहा की अगर कोई भी हर्ष फायरिंग करते है किसी भी इस्थिति में बाक्सा नही जाएगा ! एडीजी ने कहा की आर्म्स एक्ट 1959 में बदलाव किए गए है जिससे अगर कोई व्यक्ति हर्ष फायरिंग करता है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसल होगा! साथ ही 2 साल का कारावास के साथ 1 लाख का जुर्माना हो सकता है! हर्ष फायरिंग को लेकर एडीजी क्या कुछ कह रहे है सुनिए………..

बाइट: जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर बिहार

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