पंकज कुमार जहानाबाद।
जहानाबाद के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरजीत कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी विनोद कुमार को धारा 25(1-B)a , 26 के तहत दोषी करार करते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है ! अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 1 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ! इस संबंध में सहायक अभियोजन अधिकारी अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि 26 अक्टूबर 2001 को कड़ौना ओ.पी थाना प्रभारी रविंद्र करमाली अन्य पुलिस बलों के साथ गया पटना मुख्य सड़क मार्ग पर कनौदी के पास संध्या में वाहन चेकिंग एवं आने जाने वालों पर निगरानी कर रहे थे, उसी दरमियान जहानाबाद की तरफ से आ रहे बाइक सवार व्यक्ति पुलिस चेकिंग को देखकर घबराया हुआ दिखा ! संदेह होने पर थाना प्रभारी रवींद्र करमाली के द्वारा उक्त व्यक्ति का जांच किया गया, जांच के क्रम में आरोपी विनोद यादव के कमर में खोसा हुआ देशी पिस्तौल बरामद हुआ ! जिसे मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर देशी पिस्तौल को जप्त किया गया था ! बताते चलें की थाना प्रभारी रविंद्र करमाली के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कड़ौना ओ.पी में प्राथमिकी 400/2001 दर्ज किया गया था ! लिहाजा मामला न्यायालय पहुंचा जहाँ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमरजीत कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a एवं 26 के तहत अभियुक्त विनोद कुमार को दोषी करार करते हुए 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है ! वही इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई थी!




