मोदी सरनेम मामले में पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

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रिपोर्ट अनमोल कुमार

पेशी के लिए अब खुद पेश नहीं होना पड़ेगा, अगली सुनवाई 15 मई को
सुशील मोदी ने दर्ज कराया था मानहानि का केस

पटना : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि राहुल के बयान 'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है' पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। मोदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसी मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर एमएलए-एमपी कोर्ट द्वारा पेश होने के आदेश को रद करने की मांग की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार भी लगाई थी।

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