रिपोर्ट अनमोल कुमार
रांची : धनबाद जिला के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो के पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने, पुलिस की वर्दी फाड़ने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दायर जमानत याचिका पर 17 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। सरकार के अधिवक्ता के द्वारा किए गए आग्रह को स्वीकार करते हुए अदालत ने सरकार को 24 जनवरी से पहले जवाब पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को निर्धारित की गई है।

क्या है पूरा मामला: दरअसल, विधायक ढुल्लू महतो को सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए, अक्टूबर 2019 को धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 18 महीने की सजा सुनाई थी। ढुल्लू महतो पर पर पुलिस अभिरक्षा से वारंटी राजेश गुप्ता को छुड़ाने का आरोप था. विधायक और विधायक समर्थकों द्वारा वारंटी को छुड़ाने के क्रम में बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आरएन चाैधरी की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ बरोरा के तत्कालीन थाना प्रभारी आर एन चौधरी ने कतरास थाना में कांड संख्या-120/13 दर्ज कराई थी।




