आखिरकार बिहार में 15 मई तक सरकार ने लगाया पूर्ण लॉकडाउन !

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ब्यूरो रिपोर्ट शंखनाद!

आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय भी रहेंगे बंद !

सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत : रहेगा बंद !

पब्लिक ट्रांसपोर्ट व आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का परिचालन रहेगा बंद !

रेस्टोरेंट वह होटल भी रहेंगे बंद होम डिलीवरी के तर्ज पर किया जा सकता है कार्य !

शादी समारोह में अधिकतम 50 वहीं श्राद्ध में 20 व्यक्ति ही हो सकेंगे शामिल !

शादी समारोह में बारात जुलूस एवं डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध !

विवाह कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन व स्थानीय थाना को 3 दिनों पूर्व ही देना होगा !

उप संपादक अश्विनी श्रीवास्तव :

पटना : कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए आखिरकार नीतीश सरकार को लॉकडाउन का फैसला लेना ही पड़ा। सरकार ने 15 मई तक लॉक डाउन की तरह लगभग तमाम प्रतिबंध लगा दिए हैं। 4 मई 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में पॉजिटिव की दर पिछले 1 सप्ताह में नियंत्रण 10 प्रतिशत से भी अधिक बनी हुई है। ऐसी स्थिति में व्यापक नियंत्रण हेतु 5 मई 2021 से 15 मई 2021 तक लॉक डाउन की तर्ज पर कई प्रतिबंध लगाने का सरकार ने निर्णय लिया है।

आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद :

सरकार ने निर्णय लिया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत, आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पशुपालन स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

इन पर नहीं होगा लॉकडाउन का असर —

बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से सबंधित प्रतिष्ठान ।
औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान । कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां। पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान के अलावे आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पीडीएस की दुकाने प्रातः 7:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाहन तक। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं।

इन्हें भी जानिए और समझिए —

सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमानित सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य में प्रयोग होने वाले निजी वाहन, हनुमान ने कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन के अलावे वैसे निजी वाहन जी ने जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ईपास निर्गत है। इसके अलावा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन का परिचालन होगा। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं के निजी वाहन का परिचालन भी होगा। अंतर राज्य मार्गों एवं अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन का भी प्रयोग होगा। इसके अलावे सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे इस अवधि में राज सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के तर्ज पर सुबह 9:00 बजे से रात्रि के 9:00 बजे तक ही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। सभी धार्मिक आयोजन समारोह पर प्रतिबंध रहेगा सिनेमा हॉल, शॉपिंग, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं किंतु इनमें डीजे एवं बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अगर तक कार्यवाही संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। जिला अधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत चयनित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान होंगे सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा उक्त राशि का वाहन राज सरकार द्वारा किया जाएगा सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश का अनुपालन हेतु द. प्र. सं. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51- 60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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