कोरोना वायरस के दूसरे फेज के लिए जिला प्रशासन ने किया गाइडलाइन जारी!

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प्रशान्त कुमार की रिपोर्ट:

बेगूसराय । डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दूसरे फेज के कोरोना से निपटने के लिए जारी किए गए सरकार के गाइडलाइन को पालन करने के लिए बेगूसराय में भी गाइडलाइन जारी किया है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना का दूसरा फेज काफी तेजी से फैल रहा है, इसके रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है । इसी के तहत बेगूसराय में भी सभी सार्वजनिक और निजी समारोह पर रोक लगा दी गई है । श्राद्ध कर्म में 50 और शादी विवाह में 200 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। संध्या 7 बजे से सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। धार्मिक स्थलों को पूरी तरह बंद किया गया है। होटल में जहां 25% जबकि सिनेमाघरों में 50% तक की उपस्थिति रह सकती है । सरकारी और निजी कार्यालयों में 33% उपस्थिति के साथ काम करने का गाइडलाइन जारी किया गया है। यातायात के लिए 50% यात्रियों के साथ और सभी सुरक्षा मानकों के साथ यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि प्रतिष्ठान और दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

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