रिपोर्ट-अनमोल कुमार :-
सरकारी व निजी भवनों पर पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक
स्थानीय चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर रोक
पटना : नगर निकाय चुनाव में सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, निजी भवनों और दीवारों पर बैनर पोस्टर नहीं लगा सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सूबे के सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आयोग के मुताबिक, निजी भवनों पर भी उसके स्वामी के नाम एवं पते के अतिरिक्त कुछ भी लिखा जाना संपत्ति के विरूपण के दायरे में आएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के क्रम में पोस्टर, बैनर, पर्ची व पंफलेट वगैरह को अधिसूचना से लेकर मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक ही प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा उन सभी स्थलों से पोस्टर, बैनर वोटिंग खत्म होने के 72 घंटे के अंदर हटा लेना अनिवार्य होगा, जिन स्थलों पर उनके द्वारा इन प्रचार सामग्रियों का उपयोग किया गया होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रशासन इन सामग्री को हटाएगा और उस पर होने वाला खर्च भी उम्मीदवार से ही वसूला जाएगा।
इसी के साथ आयोग ने स्थानीय टीवी चैनलों पर अनुमति के बिना प्रचार पर रोक लगा दी है। वहीं, वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी ध्वज या स्टिकर आदि लगाने की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी, जबतक ये वाहन जिला निर्वाचन पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं होंगे।




