बिहार : वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को अब 4 मौके मिलेंगे!

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रिपोर्ट -अनमोल कुमार –

संशोधन, नाम स्थानांतरण वगैरह के लिए अलग-अलग फॉर्म तैयार

पटना : बिहार में अब नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 4 मौके मिलेंगे, जबकि पहले सिर्फ एक मौका मिलता था। अब नए मतदाता 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे।
निर्वाचन विभाग के सभागार में प्रेस कांफ्रेंस में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एचआर श्रीनिवास ने कहा कि अब ऐसे वोटर्स वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो साल में किसी भी अर्हता तारीख को 18 साल पूरी कर रहे हो। जो आवेदक वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि के दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं, उन्हें बाद की हर तिमाही में तय तारीख को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा।
श्रीनिवास ने बताया कि अग्रिम दावा दाखिल करने की प्रक्रिया युवा मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली एक अतिरिक्त सुविधा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में नए नाम शामिल करने, संशोधन करने, नाम स्थानांतरित किए जाने वगैरह के लिए अलग-अलग नए फॉर्म तैयार हो गए हैं। 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
सारण और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और गया, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान पर्षद की सदस्यता के लिए 2023 में चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है, वह पहले की सूची से बिलकुल अलग होगा। 1, 15 और 25 अक्टूबर, 2022 को नोटिस जारी कर दिया जाएगा।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। 23 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा। 23 से 9 दिसंबर तक दावा और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे, जबकि 25 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निबटारा किया जाएगा। 30 दिसंबर 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

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