ब्यूरो रिपोर्ट
क्रेशर एवं पत्थर खदान संचालकों को एक सप्ताह में खनन से संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश
नियमों का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
शिकारीपाड़ा(दुमका)
जिला खनन पदाधिकारी दुमका ने जिले के सभी क्रेशर संचालकों एवं पत्थर खदान संचालकों को एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिला खनन पदाधिकारी दुमका ने अपने पत्रांक 251/एम दिनांक 28-2-22 द्वारा दुमका जिला पत्थर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, मकड़ा पहाड़ी, सरस डगाल, मझलाडीह, शहर पुर, पोखरिया, चित्रा गढ़िया, निझोर, चिरूडीह, दलदली स्थित क्रेशर एवं पत्थर खदान एसोसिएशन के अध्यक्ष -सचिव पिनर गढ़िया, सिजुआ, हरिपुर, लोड़ी पहाड़ी क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव, कुलकुली डगाल पत्थर खदान एसोसिएशन के अध्यक्ष -सचिव, गोपीकांदर अंचल, काठीकुंड अंचल के सभी पत्थर खदान मालिक एवं क्रेशर एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि अपने-अपने धारित अनुज्ञप्ति के तहत कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मी श्रमिकों का निबंधन की सूचना कार्यालय को नहीं दी जाती है खनन पट्टा एवं क्रेशर स्थल पर स्पष्ट पठनीय साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है |खनन पट्टा क्षेत्र का अस्थाई सीमा स्तंभ भी नहीं लगाया गया है| साथ ही कटे खदानों के सामने खतरे का निशान नहीं बनाया गया है। इसलिए सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने-अपने इकाई स्थल पर एक सप्ताह के अंदर कार्यरत कामगारों का निबंधन श्रम विभाग के अंतर्गत करा कर कार्यालय को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे |श्रम विभाग में निबंधन कराए बिना किसी भी श्रमिक से कार्य लेना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा| साथ ही साइन बोर्ड निशान एवं सीमा स्तंभ लगाना सुनिश्चित करें,अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




