ब्यूरो रिपोर्ट
अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी का खाद्य कारोबारियों से अपील… फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रुप से प्राप्त करें
कोडरमा। अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने कोडरमा जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानून अपराध है। इसमें छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है। इस हेतु जिले में सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन हेतु कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 19.02.2022 को प्रखंड परिसर डोमचांच, दिनांक 21.02.2022 को प्रखंड परिसर चंदवारा औऱ दिनांक 23.02.2022 को प्रखंड परिसर कोडरमा में कैंप का आयोजन किया जायेगा। कैंप का आयोजन 11.00 बजे पूर्वाह्न से लेकर 4.00 बजे अपराह्न तक चलाया जायेगा। अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार का कोडरमा जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील… खाद्य कारोबारियों यथा होटल, भोजनालय, रोस्टोरेंट, पानी विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, वितरक, प्रदायक, भंडारक, उत्पादक, खुदरा विक्रेता, ठेला-खोमचा, वद्यशाला, कैंटिन, मिठाई दुकानदार, परिवाहक, फल-सब्जियों के दुकान, सरकार-अद्धसरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटिन इत्यादि के संचालक, मालिक, प्रोपराईटर कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें।




