रिपोर्ट – आशुतोष पांडेय!
जिला पदाधिकारी, भोजपुर श्री मनेश कुमार मीणा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) द्वारा समाहरणालय सभागार, भोजपुर में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act, 2013) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता के उद्देश्य से प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला आयोजित की गई।
प्रशिक्षण के दौरान पिरामल फाउंडेशन की प्रोग्राम डायरेक्टर सह मास्टर ट्रेनर श्रीमती रश्मि झा ने PPT के माध्यम से पॉश एक्ट, 2013 के विभिन्न प्रावधानों, लैंगिक उत्पीड़न की पहचान, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, समय-सीमा, शिकायत निवारण, गोपनीयता, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका एवं दायित्व तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पॉश एक्ट का उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं लैंगिक रूप से संवेदनशील कार्यस्थल सुनिश्चित करना है।
कार्यक्रम में प्रश्नोत्तर एवं संवाद सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की सहभागिता से पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अंतर-विभागीय समन्वय एवं सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूती मिली।
कार्यशाला में सिविल सर्जन, सहायक निदेशक, दिव्यांगजन, तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।



