रिपोर्ट – संतोष तिवारी!
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के विधायक राजू कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग (celebratory firing) में मौत के मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई है।अदालत ने मृतका के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।विधायक को गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) का दोषी पाया गया है। इस हादसे में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी।



