IOCL के पास धरना प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर 1 जून तक के लिये, फैक्ट्री व सभी गेटों के आसपास धारा 163 लागू!

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:- रवि शंकर अमित!

बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय श्री अनिल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 15 मई 2026 की सुबह 06:00 बजे से 01 जून 2026 की सुबह 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा अवगत कराया गया है कि विस्तार परियोजना BR-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा रिफाइनरी के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है तथा इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिले, राज्य एवं राष्ट्र की पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एहतियातन यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।

यह आदेश रिफाइनरी के गेट संख्या-3D, 4A एवं 01B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के 500 गज की परिधि में प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा अवधि के दौरान उक्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी अथवा पिकेटिंग की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई मान्यता प्राप्त यूनियन अपनी मांगों को लेकर कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है, तो इसके लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर बेगूसराय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनुमंडल दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई है।

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