बढ़ते ठंढ के बीच डीएम ने कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 13 जनवरी तक लगाई रोक!

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:- रवि शंकर अमित!

बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ रही अत्यधिक ठंड एवं न्यूनतम तापमान में गिरावट को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंका के मद्देनज़र जिला दण्डाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री (भा०प्र०से०) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत विद्यालयों के संचालन के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 11 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी।
प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाओं तथा परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक संचालित होंगे।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इस आदेश के अनुरूप सुनिश्चित करें। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को आदेश के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण बेगूसराय जिले में लागू रहेगा।

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