देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने अन क्लेम्ड असेट को सही व्यक्ति तक पहुँचाने के लिये शुरू किया अभियान!

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:- रवि शंकर अमित!

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा आरबीआई (RBI), आई आर डी ए आई (IRDAI), सेबी(SEBI) एवं आई ई एफ पी ए(IEFPA) के समन्वय से 01.10.2025 से “अदावाकृत वित्तीय परिसंपत्तियों” (Unclaimed Financial Assets) को उनके सही कानूनी मालिकों या उत्तराधिकारियों तक पहुँचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान : “आपकी पूँजी, आपका अधिकार” शुरू किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन हजारों करोड़ रुपयों का भुगतान करना है, जो निष्क्रिय बैंक खातों, लावारिस बीमा पॉलिसियों, भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों, शेयर और डिविडेंड में पड़े हैं। ये ‘अदावाकृत परिसंपत्तियां’ अक्सर वे निधियाँ होती हैं जिनमें वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। कई मामलों में, मूल जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने, पता बदलने, या जानकारी के अभाव में, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (legal heirs) को इन निधियों के अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं होता।

इस अभियान के तहत ज़िला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर 29.12.2025 को राज्य के तीन जिलों में लगाया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है।
क्र.सं.
ज़िला
अग्रणी बैंक
आयोजन स्थल
1
नालंदा
पंजाब नेशनल बैंक
जिला उद्योग केंद्र बिहारशरीफ
2
नवादा
पंजाब नेशनल बैंक
आर-सेटी भवन, मंगतबिघा महिला थाने के पास, नवादा
3
पश्चिम चंपारण
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
जिला मीटिंग हॉल, कलेक्ट्रेट कार्यालय, बेतिया

यह शिविर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बिहार के मार्गदर्शन में जिला के अग्रणी बैंक द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारंभ होगा | शिविर मे नागरिकों को बैंक खातों में अदावाकृत जमा, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं के दावा प्रक्रिया में सहायता की जाएगी। इन शिविरों में सभी प्रमुख बैंक, बीमा कंपनियाँ,पेंशन विभाग, सेबी, आई.ई.पी.एफ. की सहभागिता रहेगी।
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