रिपोर्ट- सुमित कुमार!
मुंगेर सीजेएम कोर्ट में राहुल, तेजस्वी और सहनी पर परिवाद।तीन सितंबर को आनलाइन फाइल हुआ, गुुरवार को पहली सुनवाई हुई।अब दूसरा न्यायालय में जाएगा मामला, तीनों को बनाया गया आरोपित
-मुंगेर : दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की दिवंगत मां पर किए गए अपशब्द का प्रयोग मामले में गुरुवार को मुंगेर व्यवहार न्यायालय में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआइपी प्रमुख मुकेश साहनी पर परिवार दायर किया गया है। परिवाद भाजपा नेता मणिशंकर भोलू ने दायर किया है। सीजेएम कोर्ट में परिवार पत्र दायर करने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया गया और अब आगे की प्रक्रिया में दूसरे कोर्ट में उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। भाजपा नेता मणि शंकर भोलू ने बताया कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा जिले में एक सभा के दौरान जिस मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी का की सभा होनी थी वहां सरेआम देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस घटना को लेकर बिहार ही नहीं पूरे पूरे देश में लोग मर्माहत हैं। इसे लेकर ही कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को आरोपित बनाया गया है। अधिवक्ता श्रीकुमार शंकर सोनभद्र ने बताया कि मुंगेर न्यायालय में एक परिवाद पत्र मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में दायर किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी उल्लेख किया गया है। परिवार पत्र की दाखिल करने में परिवादी के रूप में मणि शंकर भोलू व अधिवक्ता दिलीप कुमार राणा, रणजीत कुमार सिंह व दावा के रूप में त्रिभुवन निषाद, अमर रत्नम, चंदन शर्मा, दीपक यादव व अन्य का सहयोग मिला। विधायक प्रणव कुमार यादव व भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार का भी सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि तीन सितंबर को आनलाइन फाइल किया गया था। चार सितंबर को आफलाइन में आने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। कोर्ट में जाकर बहस किया और सुनवाई हुई।




