रवि शंकर शर्मा की रिपोर्ट !
बिहार सरकार ने किसान कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण फैसला लिया है!
कृषि विभाग की साइट पर निबंधित किसान को स्वतः निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के योग्य समझा जायेगा। इसके लिये सहकारिता विभाग अब अलग से निबंधन नही करेगी।
रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की सीमा को दो सौ क्विंटल से बढ़ाकर ढाई सौ क्विंटल कर दिया गया है। इसी प्रकार गैर रैयत किसानों के धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल कर दिया गया है।
जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे और वहाँ फिर से चुनाव हो गये हैं और आरोपी पैक्स अध्यक्ष निर्वाचित नही हुये हैं तो उनके स्थान पर नये पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति कार्य की ईजाजत दी गई है।
जो पैक्स फंक्शनल नही है उनके बगल के पैक्स तथा व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है तथा उस व्यवस्था को और सुदृढ किया जा रहा है।
धान की अधिप्राप्ति कराने वाले किसानों के खाते में तय समय सीमा के अंदर राशि अंतरित की जायेगी !